भारत का भगोड़ा विजय माल्या ब्रिटिश अदालत में कर सकता है प्रत्यर्पण के खिलाफ अपील - Sambandhsetu News

दिसंबर 20, 2018

भारत का भगोड़ा विजय माल्या ब्रिटिश अदालत में कर सकता है प्रत्यर्पण के खिलाफ अपील

vijay-malya

भगोड़ा शराब कारोबारी विजय माल्या खुद को भारत प्रत्यर्पित किए जाने के ब्रिटिश अदालत के फैसले के खिलाफ अपील करने पर विचार कर रहा है। माल्या की कानूनी टीम ने बुधवार को इसकी जानकारी दी। पिछले सप्ताह वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट कोर्ट के फैसले के तत्काल बाद 63 वर्षीय माल्या ने कहा था कि वह इस फैसले को विस्तार से देखेगा और फिर आगे का फैसला करेगा। 

माल्या के वकील ने कहा कि माल्या ने कोर्ट के फैसले पर विचार कर लिया है और अब वे सही समय पर फैसले के खिलाफ अपील दाखिल करेंगे। प्रत्यर्पण संधि की प्रक्रियाओं के तहत मुख्य मजिस्ट्रेट के फैसले को ब्रिटेन के गृह मंत्री साजिद जाविद को भेजा गया है। माल्या के प्रत्यर्पण को आदेश देने का अधिकार जाविद के पास ही है और इस पर फैसला लेने के लिए उनके पास दो महीने का समय है।

हालांकि बहुत ही कम मामलों में ऐसा होता है जब गृह मंत्री का फैसला अदालत के फैसले के खिलाफ आता है। गृह मंत्री के फैसले के खिलाफ अपील करने के लिए मुकदमा हारने वाले पक्ष के पास हाईकोर्ट जाने के लिए 14 दिन का समय होता है।

विजय माल्या के स्वामित्व वाली किंगफिशर एयरलाइन्स पर 17 बैंकों का 6963 करोड़ रुपए का कर्ज है. हालांकि, ब्याज मिलाकर यह कर्ज कुल 9400 करोड़ रुपए से ज्यादा है. आरोप है कि विजय माल्या की किंगफिशर एयरलाइन्स ने IDBI से मिले 900 करोड़ रुपए के लोन में से 254 करोड़ रुपए का निजी इस्‍तेमाल किया.

कोई टिप्पणी नहीं:

एक टिप्पणी भेजें

स्वीकृति 24 घंटों के बाद